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पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी

पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज, मारपीटएवं जान से मारने की धमकी

सरायपाली। महासमुंद जिले के थाना सिंघोड़ा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और हाथ में पहने कड़े से मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी भूपेन्द्र जेरी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिंघोड़ा में सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) के पद पर पदस्थ पुलिस अधिकारी के समक्ष दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी भूपेन्द्र जेरी, पिता शेषदेव जेरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी सिंघोड़ा, थाना सिंघोड़ा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) ने थाना उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी ने अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 18 अक्टूबर 2026 को वह अपने दोस्त धनीराम रात्रे के साथ रात करीब 9:30 बजे रुद्रेश्वरी मंदिर में दर्शन करने गया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों वापस घर जाने के लिए मंदिर के नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान सामने से ग्राम रूढ़ा निवासी सुदाम सिदार एवं पुष्पेन्द्र सिदार मिले।

शिकायत के अनुसार, सुदाम सिदार एवं पुष्पेन्द्र सिदार ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों ने हाथ-थप्पड़ तथा हाथ में पहने कड़े से मारपीट की। मारपीट की इस घटना में प्रार्थी भूपेन्द्र जेरी के सिर में तथा उसके दोस्त धनीराम रात्रे की दाहिनी आंख के पास चोट लगने की बात शिकायत में बताई गई है।

पुलिस ने दर्ज किया अपराध

प्रार्थी की लिखित शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से थाना सिंघोड़ा पुलिस ने आरोपी सुदाम सिदार एवं पुष्पेन्द्र सिदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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Pithora wale
Author: Pithora wale

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