अवैध महुआ शराब का भंडाफोड़, आबकारी एक्ट में 2 गिरफ्तार
सरायपाली। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलौदा पुलिस ने ग्राम पलसापाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम पलसापाली में अवैध रूप से महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर रामकुमार जल्हे (50 वर्ष) के घर की तलाशी ली, जहां से 25 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5,000 रुपये है। इसके बाद गांव के ही मेखलाल जल्हे (34 वर्ष) के घर में छापेमारी कर 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 4,000 रुपये आंकी गई। दोनों मामलों में कुल 45 लीटर महुआ शराब, जिसकी कुल कीमत 9,000 रुपये है, जप्त की गई। बलौदा थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 46/26 एवं 47/26 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 10,381.615 लीटर शराब जप्त की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित कीमत 28 लाख 61 हजार 209 रुपये है। अभियान के दौरान अब तक 765 प्रकरणों में 863 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।





















