महासमुंद, 24 अप्रैल 2026
भारत सरकार के गृह मंत्रालय और जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत ‘मकान सूचीकरण और गणना’ का महत्वपूर्ण कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस वृहद राष्ट्रीय अभियान को समय सीमा के भीतर और व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने सख्त रुख अपनाया है।
छुट्टियों के लिए कलेक्टर का अनुमोदन अनिवार्य
प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, जनगणना कार्य में लगाए गए जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
• पूर्व अनुमति जरूरी: कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
• मुख्यालय छोड़ने पर रोक: ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति के हेडक्वार्टर छोड़ने की मनाही है।
• पुराने आवेदन निरस्त: जिन कर्मचारियों की छुट्टियाँ पहले मंजूर हो चुकी थीं, उन्हें भी अब नए सिरे से जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन कर कलेक्टर से अनुमोदन लेना होगा। बिना दोबारा अनुमति के पुराना अवकाश मान्य नहीं होगा।
अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



















