110 लीटर अवैध महुआ के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
सरायपाली। थाना बलौदा पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 110 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साथ ही आरोपियों द्वारा अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल वाहन स्कूटी व एक नग मोबाइल को भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया है।
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 08.08.2026 को बलौदा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति बिना नंबर की स्कूटी में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम हरीबनपुर से ग्राम पाईकपारा की ओर जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित पुलिस टीम रवाना कर ग्राम हरीबनपुर से ग्राम पाईकपारा जाने वाले कच्ची मार्ग पर जांच कार्यवाही शुरू की गयी। कुछ समय बाद एक बिना नम्बर स्कूटी मे सवार दो व्यक्ति सामने से आये जो पुलिस को देख कर सहम गए, संदिग्ध स्कूटी सवारो को रोककर नाम पता पूछताछ करने पर अपना नाम योगेश चौधरी, पिता देवसिंह चौधरी, उम्र 24 वर्ष व
किशन भोई पिता संतलाल भोई दोनो कुटेला थाना सरायपाली निवासी बताये। दोनो की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कूटी में रखी 02 प्लास्टिक बोरियों के अंदर डिब्बो मे कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 22,000 रुपये के साथ साथ परिवहन मे इस्तेमाल वाहन स्कूटी कीमती करीब 70,000 रुपये व एक मोबाइल कीमती 5,000 रुपये सहित जुमला 97,000 रुपये की संपत्ति को आरोपियों से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 50/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है।
*गिरफ्तार आरोपी-*
01- योगेश चौधरी, पिता देवसिंह चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुटेला, थाना सरायपाली।
02- किशन भोई पिता संतलाल भोई उम्र 26 साल, साकिन कुटेला थाना सरायपाली।
*जप्ती सम्पति-*
01- 110 लीटर महुआ शराब (कीमती 22,000 रूपये)।
02- एक स्कूटी कीमती करीब 70,000 रुपये।
03- एक मोबाईल कीमती 5,000 रुपये।
*जुमला जप्त संपत्ति कीमती 97,000 रुपये।*





















