नवोदय विद्यालय छिंदपाली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
सरायपाली। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जवाहर नवोदय विद्यालय, ग्राम छिंदपाली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय महासमुंद, लिंक कोर्ट सरायपाली श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सरायपाली सुश्री प्रगति गुर्दे उपस्थित रहीं।
*श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने बताया कि -*
*1. साइबर क्राइम और आईटी एक्ट 2000:* साइबर बुलिंग, फर्जी आईडी बनाना, फोटो से छेड़छाड़ करना आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D, 66E और 67 के तहत गंभीर अपराध है, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। छात्रों को साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया गया।
*2. मोटर व्हीकल एक्ट 2019:* नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को 25,000 रुपये तक जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाहन न चलाने की अपील की गई।
*3. एआई टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव:* एआई पर अत्यधिक निर्भरता से याददाश्त, रचनात्मकता और एकाग्रता कमजोर हो रही है। डीपफेक वीडियो और फोटो से ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है, जो दंडनीय अपराध है। एआई का उपयोग सहायक के रूप में करने की सलाह दी गई।
*सुश्री प्रगति गुर्दे ने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया कि -* पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। गुड टच-बैड टच की पहचान, किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तुरंत शिक्षक, अभिभावक या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना देना अनिवार्य है। यह कानून बाल हितैषी है और पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
इस दौरान दोनों न्यायाधीशों ने छात्रों को कॅरियर गाइडलाइन दी और न्यायाधीश बनने तक के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, निरंतर अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। अंत मे छात्रों के प्रश्नों का समाधान किया गया।





















