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अवैध गांजा परिवहन के मामलों में चार आरोपियों को मिली सजा

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सरायपाली। गांजा परिवहन के दो मामलों में न्यायालय द्वारा चार आरोपियों को सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीमती वंदना दीपक देवांगन के द्वारा थाना सिंघोड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 90/2024 में, ओडिशा से छत्तीसगढ़ 27 किलो गांजा परिवहन के आरोप में दो आरोपियों मोहम्मद शाहरुख दानिश एवं मोहम्मद शरीक दोनों निवासी त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली, को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़- डेढ़ लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थ दंड न अदा किए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक कमलेश पाल ने की थी। एक अन्य मामले में नारकोटिक से सम्बंधित मामलों के लिए गठित विशेष न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के न्यायालय में थाना सरायपाली में दर्ज अपराध क्रमांक 156/2019 में 7 किलोग्राम गांजा परिवहन के आरोप में ग्राम गिरसा सरायपाली निवासी बसन्त दास मानिकपुरी एवं प्रफुल्ल कुमार दास दोनों का आरोप सिद्ध पाते हुए अल्प मात्रा के लिए 5-5 वर्ष के सश्रम कारवास और 20- 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर 6- 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले की विवेचना तात्कालीन उप निरीक्षक वीणा साहू के द्वारा की गई थी। दोनों ही मामलों में स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का सहयोग नहीं किया परन्तु पुलिस साक्षी रमाकांत त्रिपाठी, वीरेंद्र बाघ, रोहित सिदार, मनोहर साह, भूपति पटेल, बोधन दिवान, अजय कुमार भोई, दिलीप पटेल, नरेश कुमार वर्मा, महेंद्र सिंह ठाकुर के स्पष्ट और अखण्डित साक्ष्यों से अभियोजन अपने मामले को साबित करने में सफल रहा। दोनों मामलों में शासन की ओर से पैरवी देवेंद्र कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक के द्वारा की गई।

Pithora wale
Author: Pithora wale

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