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बसना/गनेकेरा में बकरी बाजार हेतु एक साल तक संचालन की मिली अनुमति

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बसना/गनेकेरा में बकरी बाजार हेतु एक साल तक संचालन की मिली अनुमति

 

महासमुन्द। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विकासखण्ड बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत गनेकेरा द्वारा संचालित किए जाने वाले बकरी बाजार को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन 26 मई 2026 से 25 मई 2027 तक संचालन की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बसना के प्रस्ताव तथा जिला पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर दी गई है।आदेशानुसार बकरी बाजार का संचालन प्रत्येक मंगलवार प्रातः 3 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। बाजार स्थल पर पशुओं के लिए पर्याप्त खुला स्थान, छाया, पेयजल, साफ-सफाई तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु नियमित कीटाणुनाशक छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा बाजार संचालन का पृथक अभिलेख संधारित किया जाएगा, जिसमें पशुओं की संख्या, विक्रेता एवं क्रेता संबंधी आवश्यक जानकारी दर्ज होगी। बाजार में लाए जाने वाले सभी पशुओं का नियमानुसार टीकाकरण अनिवार्य होगा। बीमार, घायल, अल्पवय, दुर्बल एवं गर्भवती पशुओं के लिए पृथक बाड़े की व्यवस्था की जाएगी तथा ऐसे पशुओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा।  पशुओं के परिवहन के दौरान प्रचलित नियमों एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मृत पशुओं के उचित निपटान तथा बाजार परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों, अवैध पशु परिवहन अथवा प्रतिबंधित पशुओं के क्रय-विक्रय पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि बाजार संचालन से आमजन को किसी प्रकार की असुविधा, यातायात बाधा अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के बाजार संचालन की अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

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Pithora wale
Author: Pithora wale

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