78 हजार की नकबजनी का खुलासा: तीन आरोपी गिरफ्तार
दिनांक 20-08.26 को प्रार्थी मिनकेतन मिश्रा पिता देवार्चन मिश्रा उम्र 60 साल साकिन पैकिन थाना सिंघोडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने घर में 78300/-रूपये नगदी रकम एवं एक मोबाइल फोन रखा था। मोबाइल फोन पडोसी विजय झाकर पिता कैलाश झाकर का था, जो 02 दिन के लिये मुझसे अपने मोबाइल फोन के एवज में 1500/- रूपये उधार में मांग कर ले गया था। दिनांक 19.08.202 दिन बुधवार को प्रार्थी कृषि कार्य हेतु मजदुरो के साथ खेत गया था। जब प्रार्थी खेत से घर लौटा तो देखा की घर मे रखे नगदी रकम 78300/-रूपया एवं मोबाइल फोन (किमती 2000/-रूपये) गायब था। उक्त घटना पर प्रार्थी द्वारा पड़ोसी विजय झाकर पर संदेह व्यक्त किया गया, कि रिपोर्ट पर थाना सिंघोडा में अपराध क्रमांक 92/26 धारा 305(A),331(3), बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान संदेही लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। संदिग्ध आरोपी ने पुछताछ पर बताया की उसने ही गांव के दो अन्य व्यक्ति जिसका नाम जितेन्द्र यादव व दशरथ मुण्डा है, के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किये। आरापियों ने अपने मेमोण्डम कथन में बताये कि दिनांक 19-08-26 को मिनकेतन मिश्रा अपने खेत काम करने गया तब तीनो एक राय होकर मौका देखकर चोरी करने के लिये मिनकेतन के घर के पास गये। लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर, मिनकेतन मिश्रा के घर के गेट से कुदकर घर अंदर घुसा, जितेन्द्र यादव व दशरथ मुण्डा दोनो बाहर से आने-जाने वाले लोगो पर निगरानी करने लगे। जहां पैसा व मोबाइल रखा था, उस कमरे का दरवाजा खुला था, वहां से पैसा व मोबाइल लेकर बाहर आया और तीनो वहां से चले गये। कुछ देर बाद तीनो मोटर सायकल से छुईपाली शराब भटठी जाना और शराब पीने के बाद विकास कपडा दुकान सागरपाली गये, लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर एवं जितेन्द्र यादव ने विकास कपडा दुकान से कपडा खरीदे व रसीद भी लिये, फिर तीनों मिलकर चोरी के पैसे से पार्टी किये, उसके बाद लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर ने जितेन्द्र यादव व दशरथ मुण्डा को चोरी के रकम में से 9000- 9000 हजार रूपये हिस्सा दिया, उसके बाद तीनो अपने-अपने घर चले जाना बतायेl आरोपी लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर ने मोबाइल को तालाब में फेंक देना बताया। मोबाईल सीम, नगदी रकम 35,500/-रूपये एवं विकास कपडा दुकान से खरीदे कपडा की रसीद को समक्ष गवाहन के बरामद कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं चोरी गये बाकी रकम को बांट कर खर्च करना बताये।
आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपीगणो को दिनांक 21-08-26 को थाना सिंघोडा अपराध क्रमांक 92/26 धारा 305(A),331(3), बीएनएस के तहत गिरफतार किया गया है।
*गिरफतार आरोपी-*
1- लक्ष्यपाल उर्फ विजय झाकर पिता कैलाश झाकर उम्र 22 साल।
2- जितेन्द्र यादव पिता कन्हैया लाल यादव उम्र 26 साल
3- दशरथ मुण्डा पिता दाउ मुण्डा उम्र 45 साल साकिनान पैकिन थाना सिंघोडा जिला महासमुन्द(छ.ग.)
*बरामद संपत्ति*
(1)- नगदी रकम 35,500/-रूपये।
(2)- चोरी के रकम से खरीदे कपडा (किमती 3475/-रूपये)रसीद सहित।





















