केंद्रीय विद्यालय सरायपाली में विधिक जागरूकता शिविर, छात्रों को मिली कानूनों की जानकारी
सरायपाली। आज मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय सरायपाली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्रों को नालसा एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद लिंक कोर्ट सरायपाली एवं श्रीमती वंदना दीपक देवांगन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायपाली उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:
*1. पॉक्सो अधिनियम:* गुड टच-बैड टच के बारे में बताया गया। बताया गया कि यह एकमात्र ऐसा अधिनियम है जो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है।
*2. यातायात नियम:* यातायात नियमों का पालन क्यों जरूरी है, वाहन बीमा कराना क्यों आवश्यक है और सभी के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, इस पर जानकारी दी गई।
*3. वैधानिक उम्र:* शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और मतदाता बनने की उम्र 18 वर्ष होने की जानकारी दी गई।
*4. साइबर कानून:* सोशल मीडिया से संबंधित I.T. Act की जानकारी, उससे होने वाले अपराधों और उनसे बचाव के उपाय बताए गए।
*5. न्याय का अधिकार:* न्याय सबके लिए है और न्याय पाने का अधिकार सभी को समान है।
*6. निःशुल्क विधिक सहायता:* जरूरतमंदों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया।
*7. मौलिक अधिकार:* संविधान के भाग-3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार और शिक्षा पाने के अधिकार की जानकारी दी गई।





















