तोरेसिंहा सरपंच, सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी
सरायपाली। ब्लॉक में ग्राम पंचायत तोरेसिंहा में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जिला पंचायत सीईओ के द्वारा तोरेसिंहा के सरपंच व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।पत्र में तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही की बात भी कही गई है। मिली जानकारी अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के द्वारा ग्राम पंचायत तोरेसिंहा के सरपंच व सचिव को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम (सामग्री तथा मालक्रय) नियम 2013 का पालन नहीं करने के संबंध में शिकायत की गई थी।
जनपद पंचायत सरायपाली के द्वारा उक्त शिकायत की जांच 02 सदस्यीय दल गठन कर किया गया। जांच उपरांत जांच अधिकारियों के द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 1999 के नियम 3 के उप नियम 3 का पालन नहीं किया जाना पाया गया है, जिससे सरपंच, सचिव के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त के संबंध में दोनों को मय दस्तावेज 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनके विरुद्ध छ.ग. पंचायत राज अधिनियम के धारा 92 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा तथा छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 नियम 4(1) (क) के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।




















